लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव – उपचुनाव स्थगित और अधिसूचना वापस ली गई

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  1. भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/2/2023 दिनांक 18.01.2023 के जरिये लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप (एसटी) के साथ अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा की थी। तदनुसार मतदान की तिथि 27.02.2023 (सोमवार) निर्धारित की गई थी।
  2. लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. के अयोग्य हो जाने के कारण की गई थी। उन्हें सत्र न्यायालय, कवरात्ती, लक्षद्वीप ने मुकदमा सं. 01/2017 में सजा सुनाई थी, जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों तथा लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8 के आलोक में 11 जनवरी, 2023 से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था।
  3. श्री मोहम्मद फैजल पीपी ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल अपील सं. 49/2023 में क्रिमिनल. एम. अपील सं. 1/2023 दायर की थी। इस अपील के प्रकाश में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी, 2023 को श्री मोहम्मद फैजल पीपी की दोषसिद्धि और दंड को स्थगित कर दिया।
  4. दिनांक 25 जनवरी, 2023 को जारी माननीय केरल उच्च न्यायाल के आदेश के अनुपालन में इस मामले पर विचार करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को स्थगित कर दिया जाये तथा अधिसूचना को वापस ले लिया जाये, जिसकी घोषणा प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/2/2023 दिनांक 18.01.2023 के जरिये की गई थी।

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