लोन लेने वाले लोगों की प्रापर्टी के डॉक्यूमेंट खोने वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक लगाएगा जुर्माना, जानें- क्या है कारण?
नई दिल्ली, 12 जून।बैंकों को कर्ज लेने वालों को मुआवजा देना पड़ सकता है और अगर वे कर्ज लेने वालों के संपत्ति के ओरीजिनल डॉक्यूमेंट खो देते हैं, तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करता है, तो यह जल्द ही एक संभावना बन सकती है, जिसे उसने पिछले साल मई में बैंकों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित किया था.आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो के नेतृत्व वाले पैनल ने इस साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और यह सुझाव इसमें की गई सिफारिशों का एक हिस्सा है.आरबीआई ने समिति की सिफारिशों पर 7 जुलाई तक स्टेक होल्डर्स से उनके विचार मांगे हैं.पैनल ने सुझाव दिया है कि आरबीआई लोन खाता बंद करने की तारीख से लोन लेने को संपत्ति के डॉक्यूमेंट वापस करने के लिए बैंकों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है. इसमें देरी होने पर बैंकों द्वारा लोन लेने वाले को स्वचालित रूप से जुर्माने के रूप में मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए.पैनल ने सुझाव दिया है, संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स के खो जाने के मामले में, बैंक को न केवल उनकी लागत पर डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कॉपीज प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बाध्य होना चाहिए, बल्कि डॉक्यूमेंट्स की वैकल्पिक प्रतियों की व्यवस्था करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ग्राहक को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए.
आम तौर पर बैंक मूल संपत्ति डॉक्यूमेंट्स के लिए अनुरोध करते हैं और उन्हें तब तक रखते हैं जब तक कि लोन पूरी तरह चुकाया नहीं जाता.ये सिफारिशें इसलिए आई हैं, क्योंकि आरबीआई को कई शिकायतें मिली हैं कि समय पर कर्ज चुकाने के बाद भी बैंकों को संपत्ति के डॉक्यूमेंट लौटाने में काफी समय लगता है.ओरीजिनल प्रापर्टी डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, क्योंकि वे स्वामित्व स्थापित करने और विवादों को रोकने में मदद करते हैं.इसके अलावा, ये डॉक्यूमेंट भविष्य के लेन-देन की सुविधा और संपत्ति से जुड़े अन्य मामलों में भी उपयोगी होते हैं.टाइटल डीड जैसे स्वामित्व डॉक्यूमेंट, किसी की संपत्ति के स्वामित्व के कानूनी सत्यापन के रूप में कार्य करते हैं.इन डॉक्यूमेंटों को उनके मूल रूप में रखने से भविष्य में संभावित विवाद या धोखाधड़ी का जोखिम भी कम हो जाता है.