भारतीय मानक ब्यूरो ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने पर 1032 प्रेशर कुकर और 936 हेलमेट जब्त किए

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गैर-मानक प्रेशर कुकर ऑनलाइन बेचने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के खिलाफ 15 नोटिस जारी किए

सीसीपीए ने वैध आईएसआई मार्क के बिना इलेक्ट्रिक इमर्सन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, रसोई गैस सिलेंडर, हेलमेट और प्रेशर कुकर जैसे घरेलू सामान खरीदने के विरूद्ध उपभोक्ताओं को सतर्क करने वाला सुरक्षा नोटिस जारी किया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में घरेलू सामान बेचने के प्रति सचेत करते हुए सुरक्षा नोटिस जारी किया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(j) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ताओं को ऐसे घरेलू सामान खरीदने के प्रति सचेत करने के लिए एक सुरक्षा नोटिस जारी किया है जिनमें वैध आईएसआई मार्क नहीं हैं और जो केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन करते हैं।

जिन घरेलू सामानों के संबंध में सीसीपीए ने सुरक्षा नोटिस जारी किया है, वे इस प्रकार हैं: –

क्र.सं. नाम लाइन मंत्रालय मानक प्रभावी होने की तिथि
1 इलेक्ट्रिक इमर्सन वॉटर हीटर डीपीआईआईटी आईएस 302-2-201 (1992) 17.02.2003
2 इलेक्ट्रिक आयरन डीपीआईआईटी आईएस 302-2-3 (1992) 17.02.2003
3 घरेलू और समान प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्विच डीपीआईआईटी आईएस 3854: 1988 17.02.2003
4 तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों के साथ प्रयोग के लिए घरेलू गैस स्टोव डीपीआईआईटी आईएस 4246:20020 01.06.2020
5 माइक्रोवेव ओवन एमईआईटीवाई आईएस 302 : पार्ट 2 : सेक 25 : 2014 18.09.2021
6 फूड पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉयल डीपीआईआईटी आईएस: 15392 17.08.2020
7 हैंड-हेल्ड ब्लेंडर डीपीआईआईटी आईएस 302 : पार्ट 2 :सेक 14 01.05.2019
8 घरेलू इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर (लिक्विडाइजर और ग्राइंडर) और सेंट्रीफ्यूगल जूसर डीपीआईआईटी आईएस 4250 01.05.2019
9 दोपहिया मोटर वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आईएस 4151: 2015 01.06.2021
10 सिलाई मशीनें डीपीआईआईटी आईएस 15449 : पार्ट 1 : 2004 01.09.2021
11 रसोई गैस सिलेंडर डीपीआईआईटी जैसा कि गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 में विनिर्दिष्ट है 22.11.2016

इससे पहले, सीसीपीए ने अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के विरूद्ध उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए दिनांक 06.12.2021 को सुरक्षा नोटिस भी जारी किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले सामान को ‘त्रुटिपूर्ण’ माना जाता है।

सुरक्षा नोटिस को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग संघों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों, उपभोक्ता संघों और लॉ चेयर के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।

सीसीपीए ने अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने, बढ़ावा देने तथा लागू करने के मामले में बिक्री या वस्तुओं की बिक्री की पेशकश से जुड़े मामलों को लेने का निर्णय किया है जो अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अनिवार्य मानकों के अनुरूप और बीआईएस द्वारा निर्धारित वैध लाइसेंस धारण किए बिना उपरोक्त तालिका में उल्लिखित घरेलू सामान बेचता पाया गया तो वह उपभोक्ता अधिकारों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा और उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने भी ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के विरूद्ध स्वयं प्रेरित कार्रवाई की है, जो ऑनलाइन अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचते पाए गए थे। इस तरह के उल्लंघन के संबंध में 15 नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इन मामलों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बीआईएस को भी अग्रसारित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग की दिशा के उल्लंघन में किसी भी ऐसे सामान या वस्तु के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा, भंडारण या ऐसी वस्तुओं या सामानों की बिक्री के लिए प्रदर्शित करने पर प्रतिबंधित करती है।

इसके अतिरिक्त, धारा 29(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास का दंड दिया जा सकता है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, जो पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये से कम नहीं होगा तथा दूसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन उत्पादित या बेचे जाने वाले या बेचे जाने की पेशकश की गई वस्तुओं या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक हो सकता है या हॉलमार्क सहित एक मानक चिह्न या दोनों के साथ संयोजित या लागू किया जा सकता है। धारा 29(4) उप-धारा (3) के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध के रूप में पूर्वनिर्दिष्ट किया गया है।

बीआईएस ने हेलमेटों तथा प्रेशर कुकरों पर क्यूसीओ के उल्लंघन के लिए तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है: –

हेलमेट

कंपनी का नाम तलाशी एवं जब्ती अभियान के दौरान बिना आईएसआई चिह्न के जब्त किये गये हेलमेटों की संख्या
मेसर्स एच यू एफ इंटरप्राइजेज और मेसर्स फेम इंटरप्राइजेज 747
मेसर्स राइडर ऑटो एक्सेसरीज 85
मेसर्स एडेश्वर्स राइडर्स एरेना 14
मेसर्स प्रोजेक्ट रिवोल्ट एलएलपी (मेसर्स लेज़ी ऐस बाइकर्स) 90
कुल 936

प्रेशर कुकर

कंपनी का नाम तलाशी एवं जब्ती अभियान के दौरान बिना आईएसआई चिह्न के जब्त किए गए प्रेशर कुकरों की संख्या
मेसर्स राजा रतन इंडस्ट्रीज 963
मेसर्स सोहिल इम्पेक्स 20
मेसर्स टेकशिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड 47
मेसर्स हार्डट्रैक कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2
कुल 1032
अगर किसी उपभोक्ता को बीआईएस मानकों के उल्लंघन में इस तरह के सामान को बेचने या निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो बीआईएस केयर मोबाइल या उपभोक्ता नियम पोर्टल का उपयोग करके https://www.services.bis.gov.in:8071/php/BIS_2.0/. पर शिकायत भेजी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, यह शिकायत 1800-11-4000 या 14404 पर शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी भेजी जा सकती है।

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