ज़मीन के बदले नौकरी मामला में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए सीबीआई को मिली मंजूरी

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नई दिल्ली, 13सितंबर। ज़मीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई को गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी. इसकी जानकारी सीबीआई (CBI) ने कोर्ट को दी. इसके साथ ही राऊज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई 21 सितंबर के लिए टल गई. कोर्ट ने दूसरी चार्जशीट का संज्ञान लिया है. इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी यादव के अलावा तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं.

आज सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसे लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाज़त मिल गई है. हालांकि इस चार्जशीट में आरोपी तीन अधिकारियों के खिलाफ एक हफ्ते में मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

इसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई 21 सितंबर के लिए टाल दी.

जैसा कि आप जानते हैं, सीबीआई ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी. इस चार्जशीट में तेजस्वी का भी नाम आया है. मामले में लालू यादव समते 16 लोग आरोपी हैं. इनमें रेलवे के आरोपी अधिकारियों के भी नाम शामिल है.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी में नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के ट्रांसफर के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था.

सीबीआई को ऐसे सात उदाहरण मिले जहां कथित तौर पर उम्मीदवारों को नौकरियां दी गईं जब उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को जमीन ट्रांसफर की.

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