Mr India बोलने पर भी दिल्ली HC की रोक

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आपने बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को कई बार झकास बोलते हुए सुना हाेगा पर अब अगर आपको झकास बोलना है तो अनिल कपूर से परमिशन लेनी होगी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने झकास और अनिल कपूर से जुड़े निक नेम जैसे कि मिस्टर इंडिया, AK और मजनू भाई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

अनिल ने हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एक्टर ने अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनका नाम, आवाज, इमेजेस और निक नेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

राइट्स का अवैध तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता।

इससे पहल अमिताभ को भी मिली थी राहत
इसके अलावा कोर्ट एक्टर से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले अन्य सभी लिंक को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी करेगा। इससे पहले 2022 में इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को भी राहत दी थी।

अनिल ने याचिका में क्या कहा था?
अनिल कपूर ने अपनी याचिका में कहा था कि सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म्स जैसे जॉन, डज पर उनके नाम के इनिशियल AK या उनके निक नेम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झकास जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है।

इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर व अन्य चीजों का अवैध तौर पर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

एक्टर का कहना था कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनैलिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। अनिल ने कोर्ट से मांग की थी कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी कर अदालत एक उदाहरण पेश करे।

वर्कफ्रंट पर अनिल कपूर जल्द ही भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल के साथ फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ में दिखाई देंगे। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसमें अनिल कपूर भी नजर आए थे।

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