कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने बिजली चोरी के मामले में भरा जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

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जेपी नगर , 18नवंबर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को बिजली चोरी के मामले में 68,526 रुपये का जुर्माना भरा. कुमारस्वामी ने बताया कि दिवाली पर जेपी नगर में अपने निवास को जगमग करने के लिए अवैध कनेक्शन से बिजली लेने के मामले में उन्होंने 68,526 रुपये का जुर्माना भरा है. उन्होंने इस राशि को ‘अनुचित एवं अत्यधिक’ करार दिया. JDS के प्रदेश अध्यक्ष ने जुर्माना राशि की गणना के तरीके को लेकर भी विरोध जताया. उन्हें उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR में भी कमियां नजर आईं. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर होने के कारण उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है.

कैसे लगा बिजली चोरी का आरोप?
‘बेंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड’ के सहायक अधिशासी अभियंता को भेजे पत्र में कुमारस्वामी ने उनके स्टाफ द्वारा सेवा में रखे गये बिजली ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया, जिसने परीक्षण के उद्देश्य से तार खींच लिया और उसे उनके घर के सामने के बिजली के खंभे से जोड़ दिया. उन्होंने कहा, ‘जैसे ही मुझे इसका पता चला, मैंने अपने कर्मी से बिजली के खंभे से तार हटाने को कहा. उन्होंने बताया कि जब यह काम चल रहा था तब मैं घर पर नहीं था. मैं रामनगर जिले के बिदादी में अपने घर पर था. बिजली वाले ने बिना मेरी जानकारी के अपने मन से काम किया.’

क्या बोले कुमारस्वामी?
कुमारस्वामी ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि BESCOM के सहायक अधिशासी अभियंता ने बतौर शिकायतकर्ता कहा है कि उन्होंने अपने सामने चोरी होते हुए देखी जब कि तथ्य इसके बिल्कुल उलट है. कुमारस्वामी के अनुसार उनके खिलाफ मामला दर्ज करने वाले BESCOM अभियंता ने उनके सामने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद वह जद-एस नेता के आवास पर निरीक्षण के लिए आये थे.

कुमारस्वामी ने कहा, ‘अनुचित और अत्यधिक भुगतान की मांग के आलोक में बतौर ग्राहक अपनी चिंता सामने रखना और ऐसी बातों पर विरोध करना मेरा अधिकार है.’ कांग्रेस ने 14 नवंबर को आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी ने दीपावली पर अपने घर को जगमगाने के लिए बिजली की चोरी की थी.

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