गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग पर लगाया प्रतिबंध, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर 5 साल के लिए बढ़ा बैन

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नई दिल्ली,16 मार्च। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) पर ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुटों पर ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.

जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुट हैं
जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा),
जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता),
जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान उर्फ ​​सोपोरी) जिसे जम्मू और
कश्मीर पीपुल्स पॉलिटिकल लीग और जेकेपीएल (अजीज शेख) के नाम से भी जाना जाता है.

गृह मंत्रालय की कार्रवाई जेकेपीएल के इन गुटों के खिलाफ “गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने की भूमिका के लिए प्राप्त इनपुट के आधार पर की गई है.

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर बैन बढ़ा
एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका ताजा कदम जेकेएलएफ-वाई नामक संगठन के खिलाफ प्राप्त इनपुट के बाद आया है. संगठन उन गतिविधियों में शामिल है, जो सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता रखते हैं.

जेकेएलएफ-वाई गैरकानूनी संघ घोषित
एमएचए ने 22 मार्च, 2019 को जेकेएलएफ-वाई को गैरकानूनी संघ घोषित किया था. गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जेकेएलएफ-वाई अभी भी राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है. यह उग्रवादी संगठनों के साथ निकट संपर्क में है और जम्मू में उग्रवाद और उग्रवाद का समर्थन कर रहा है.

भारत के एक हिस्से को अलग करने का समर्थन
“जेकेएलएफ-वाई भारत के एक हिस्से को संघ से अलग करने के दावों का समर्थन और उकसा रहा है. भारत की अखंडता को बाधित करने के इरादे से गतिविधियों और अभिव्यक्ति में शामिल होकर इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है. गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार रात अधिसूचना जारी की गई.

एमएचए ने कहा, केंद्र सरकार की राय है कि यदि जेकेएलएफ-वाई की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाएगा, जिसमें एक अलग राज्य बनाने का प्रयास भी शामिल है.

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट
मंत्रालय ने आगे कहा कि संगठन जम्मू-कश्मीर राज्य के संघ में विलय पर विवाद करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने की वकालत भी जारी रखेगा. अधिसूचना में आगे कहा गया है “उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार की दृढ़ राय है कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) को तत्काल प्रभाव से ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित करना आवश्यक है.

आधिकारिक अधिसूचना में क्या कहा गया है
अधिनियम की धारा 4 के तहत, आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, इसके प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने ‘एक्स’ हैंडल के माध्यम से अपने मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और कहा, “मोदी सरकार ने ‘जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट)’ को पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया है.

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