`पूर्व सैनिकों की विकलांगता पेंशन के संबंध में 2019 में वापस लिए गए किसी भी मामले को दोबारा नहीं खोला जा रहा है : रक्षा मंत्रालय

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नई दिल्ली, 29 जुलाई। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने पुराने वापस लिए गए मामलों को फिर से खोल दिया है। यह रिपोर्ट भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। रक्षा मंत्रालय ने विकलांगता पेंशन मामलों में कोई अपील दायर नहीं की है, जिन अपीलों को 2019 की शुरुआत में वापस ले लिया गया था। रक्षा मंत्रालय, सरकारी मुकदमा दाखिल करने की नीति के अनुसार, सरकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों के आधार पर निचली अदालतों/न्यायाधिकरणों के आदेशों को स्वीकार करता है। लंबे समय पहले निर्णय दिए गए मामलों के संदर्भ में न्यायाधिकरणों के आदेश भी, संबंधित व्यक्ति के लिए, लागू किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसलों को ध्यान में रखते हुए, केवल उन मामलों में, जहां मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सैन्य सेवा के कारण न तो चोट/विकलांगता हुई है और सैन्य सेवा के कारण न ही चोट/विकलांगता और गंभीर (एनएएनए) हुई है, सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारियों की सलाह से रक्षा मंत्रालय ने अपील दाखिल की है। रक्षा मंत्रालय सैन्य सेवा से होने वाली चोट/विकलांगता के मामले के प्रति संवेदनशील है और दृढ़ता से हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा है तथा सरकार की नीतियों के अनुरूप उनके लिए सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करता है।

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