स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस के संबंध में अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस के संबंध में 5 अप्रैल 2022 को अधिसूचना जारी की है, जो निम्नलिखित है –
I) भारी माल वाहनों / भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी, और
II) मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून, 2024 से प्रभावी।