कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण: कैबिनेट ने केटीपीपी अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी
कर्नाटक ,15 मार्च। कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
1 करोड़ रुपए तक के टेंडर पर आरक्षण
7 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि सरकारी विभाग के टेंडर में कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
CM ने कहा कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों के अलावा SC-ST को भी कैटेगरी 1,2A और 2B में आरक्षण का लाभ देगी। इस वर्ग के कॉन्ट्रेक्टर सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए होगा।
2. लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए नई कमेटी बनाई
राज्य सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही KPSC सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी भी बनाने पर सहमति बनी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
3. ग्राम पंचायत अधिनियम में भी संशोधन
कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इससे पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। इस संशोधन से ग्रामीण विकास और प्रशासन को मजबूती मिलेगी जिससे स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
4. कृषि और बायोइनोवेशन सेंटर को राहत
बैठक में हेब्बल स्थित कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल फ्लॉवर ऑक्शन बेंगलुरु (IFAB) को दो साल के लिए किराया मुक्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर में आग लगने की घटना के बाद वहां उपकरणों के पुनर्निर्माण के लिए 96.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई