केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा – केंद्र आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित आईएएस (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) में संशोधन के प्रस्ताव पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त टिप्पणियों का अध्ययन कर रहा है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र प्रशासनिक अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित आईएएस (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) में संशोधन के प्रस्ताव पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त टिप्पणियों का अध्ययन कर रहा है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग शक्ति का निर्धारण) विनियमन, 1955 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के लिए एक संवर्ग/संयुक्त संवर्ग के अधिकतम 40 फीसदी सीनियर ड्यूटी पदों को प्रदान करने का प्रावधान है। हालांकि, राज्य सरकारें भारत सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आगे नहीं कर रही हैं।
इसे देखते हुए उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से आईएएस (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) में संशोधन के प्रस्ताव पर आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के संबंध में टिप्पणी की मांगी गई।