सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी चलाने की अनुमति, कोर्ट ने ये समय किया निर्धारित

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नई दिल्ली, 11नवंबर। दिवाली के मौके पर अदालत ने आतिशबाजी चलाने की दो घंटे की अनुमति दी है. मुंबई में हाईकोर्ट ने समय निर्धारित कर दिया है. अब दिवाली के दिन रात आठ बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी चलाने की अनुमति दी गई है. बम्बई उच्च न्यायालय  ने अपने पहले के आदेश में कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिवाली के दौरान पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाये जा सकते हैं.

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र में सभी नगर निगम प्राधिकरणों की सीमा के अंदर शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी थी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मुंबई में पटाखे चलाने में कमी देखी जा रही है.

मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, “हम दिल्ली न बनें. हम मुंबईवासी बने रहें.” पीठ ने कहा कि महानगर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब बना हुआ है. अदालत ने कहा, ‘‘हम एक आपात और गंभीर स्थिति में हैं. बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है.” पीठ ने कहा कि वह छह नवंबर के अपने आदेश में संशोधन कर रही है. पीठ ने कहा, ‘पटाखे चलाने का समय रात आठ बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा.’’

इसमें कहा गया है, ‘‘6 नवंबर के आदेश के अन्य सभी निर्देश 19 नवंबर तक लागू रहेंगे.’ अदालत ने कहा कि 19 नवंबर के बाद संबंधित नगर निगम एक्यूआई पर विचार करने के बाद तय करेंगे कि मलबा ले जाने वाले वाहनों को महानगर में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं.

अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान से ली गई एक याचिका भी शामिल थी. अदालत इस मामले में अगली 11 दिसंबर को करेगी. इस बीच मुंबई महानगर पालिका प्रमुख इकबाल चहल ने शुक्रवार को नागरिकों से अपील की कि वे बम्बई उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करें और दिवाली के दौरान केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलायें. चहल ने एक वीडियो संदेश में आग्रह किया, “मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि अदालत के निर्देशों का पालन करें और पटाखे न चलायें.’’

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