हाईकोर्ट ने कहा :अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता’, दिल्ली दंगा मामले के दो आरोपियों मिली जमानत
नई दिल्ली, 19 दिसंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फरवरी 2020 के महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या, दंगा और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के आरोपी दो व्यक्तियों आरिफ और अनीश कुरेशी को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कई कारकों पर विचार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी, जिसमें यह भी शामिल था कि वे दोनों 9 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है.