कैबिनेट ने भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर और उसकी पुष्टि करने से संबंधित विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।
इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों, कुशल कामगारों , कारोबारियों और युवा पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूती मिलेगी।
यह समझौता अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण के तंत्रों सहित वर्तमान इतालवी वीज़ा व्यवस्था को परिमित करता है जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम आवाजाही मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देते हैं।
कुछ प्रमुख प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं:
i. इटली में शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारंभिक पेशेवर अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को 12 महीने तक के लिए इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है।
ii. इतालवी पक्ष के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर इंटर्नशिप और पाठ्यचर्या इंटर्नशिप से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं, जो भारतीय विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं को इतालवी कौशल/प्रशिक्षण मानकों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर देते हैं।
iii. कामगारों के लिए, इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 गैर मौसमी (या नॉन सीजनल) भारतीय कामगारों का कोटा आरक्षित किया है (गैर-मौसमी कामगारों के लिए कुल आरक्षित कोटा 12000 है)। इसके अतिरिक्त, इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 3000, 4000 और 5000 मौसमी भारतीय कामगारों का कोटा आरक्षित किया है (मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 8000 है)।
फ्लो डिक्री के तहत, इतालवी पक्ष ने 2023-2025 तक मौसमी और गैर–मौसमी दोनों कामगारों के लिए वृद्धिशील आरक्षित कोटे की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त, यह समझौता युवा आवाजाही तथा स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सेवा क्षेत्रों में योग्य भारतीय पेशेवरों की भर्ती की सुविधा पर समझौतों के माध्यम से भारत और इटली के बीच आवाजाही के मार्गों को आगे बढ़ाने पर संयुक्त कार्य करने को भी औपचारिक रूप देता है, जिस पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के तहत चर्चा की जाएगी।
अनियमित प्रवासन के खिलाफ लड़ाई में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को भी समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है।
यह समझौता दो अधिसूचनाओं में से अंतिम की प्राप्ति की तारीख के बाद दूसरे महीने के पहले दिन से लागू होगा, जिसके द्वारा पक्ष एक–दूसरे को इसके लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहने के बारे में सूचित करेंगे। जब तक कि किसी भी भागीदार द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जाता, समझौता समान क्रमिक अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाएगा।
यह समझौता जेडब्ल्यूजी के माध्यम से इसकी निगरानी के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करता है जो समय–समय पर, सुविधाानुसार आभासी या वास्तविक रूप से बैठक करेगा और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जेडब्ल्यूजी उपयुक्त जानकारी साझा करेगा, समझौते के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेगा और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आवश्यकतानुसार सभी उचित प्रस्तावों पर चर्चा करेगा।