सनातन विरोधी टिप्पणी,उदयनिधि को कोर्ट में पेश होने से छूट
तमिलनाडु ,6 मार्च। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी। कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया।
इसके अलावा CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने उदयनिधि के सुनवाई में उपस्थित रहने से छूट का अंतरिम आदेश भी बढ़ा दिया।
उदयनिधि ने 2023 के मामले में दायर कई FIR को एक साथ मिलाकर तमिलनाडु में ही मामला चलाने की याचिका दायर की थी। इसी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
तमिलनाडु CM एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने 2 सितंबर, 2023 को चेन्नई के एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया और डेंगू से करते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी।
उदयनिधि ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। 7 सितंबर को चेन्नई में एक इवेंट में उन्होंने कहा कि मैंने सनातन को लेकर वही बातें कहीं, जो पेरियार, अन्नादुराई और करुणानिधि भी कहते थे। मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। उदयनिधि ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। 7 सितंबर को चेन्नई में एक इवेंट में उन्होंने कहा कि मैंने सनातन को लेकर वही बातें कहीं, जो पेरियार, अन्नादुराई और करुणानिधि भी कहते थे। मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।