वॉयरलेस प्‍लानिंग एंड कॉडिनेशन विंग (डब्ल्यूपीसी) दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2022 के लिए चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता केंद्रों पर आरटीआर (एयरो) परीक्षा कार्यक्रम जारी किया

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दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2022 के लिए चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता केंद्रों पर रेडियो टेलीफोनी रेस्‍ट्रेक्टिड (एयरो) परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। इससे संबंधित एक नोटिस विभाग की वेबसाइट (https://dot.gov.in/spectrummanagement/release-rtr-exam-schedule-chennai-new-delhi-hyderabad-and-kolkata-centres-year) पर अपलोड किया गया है।

संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, वॉयरलेस प्‍लानिंग एंड कॉडिनेशन विंग (डब्ल्यूपीसी) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कमर्शियल रेडियो ऑपरेटर सर्टिफिकेट ऑफ प्रफिशन्सी एंड लाइसेंस टू् ऑपरेट वॉयरलेस टेलीग्राफी) नियमावली 1954 और उसके बाद किए जाने वाले संशोधनों के तहत रेडियो टेलीफोनी रेस्‍ट्रक्टिड (एयरो) सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिसियेंसी एवं लाइसेंस टू् ऑपरेट एयरो मोबाइल सर्विस प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। इस परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है –

तालिका 1

क्र.सं. केन्‍द्र परीक्षा शुरू होने की तिथि (संभावित) संबंधित आरएलओ में आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की संभावित तिथि में नोटिस में उल्लिखित तालिका-के अनुसार क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अधिकारी (आरएलओ) को हार्ड कॉपी भेजी जानी है
प्रारंभिक तिथि अंतिम तिथि
चेन्‍नई 27-06-2022 07-05-2022 21-05-2022 चेन्‍नई
नई दिल्‍ली 22-08-2022 15-06-2022 30-05-2022 नई दिल्‍ली
हैदराबाद 17-10-2012 15-08-2022 30-08-2022 हैदराबाद
कोलकाता 12-12-2022 15-10-2022 30-10-2022 कोलकाता

 

नोटिस में बताया गया है कि उपरोक्त तिथियां (तालिका में उल्लिखित) संभावित हैं, इसलिए इनमें बदलाव की संभावना है। हालांकि, प्रवेश दिये गए उम्मीदवारों को सही तारीखों के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा और परीक्षा के स्थान की पुष्टि दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा से जुड़े सभी उम्मीदवारों, परीक्षकों, समन्वयकों और अन्य कर्मचारियों को समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों/एसपीओ का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदन की हार्ड कॉपी उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित निर्धारित अवधि के अंदर संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अधिकारी (आरएलओ) को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

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