सीएमवीआर, 1989 के नियम 50 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 104 (ई) दिनांक 11.02.2020 के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 50 (वी) में संशोधन किया था जो निम्नानुसार निर्धारित है: –
“(5) प्लेट को वाहन के पिछले हिस्से पर न-हटाए जा सकने योग्य/ दोबारा इस्तेमाल न किए जाने योग्य स्नैप लॉक फिटिंग सिस्टम के साथ बांधा जाएगा; उपरोक्त सभी विशिष्टताओं के साथ लाइसेंस प्लेटों को और किसी भी नए वाहन के लिए निर्दिष्ट पंजीकरण को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा, या वाहन निर्माताओं और उनके डीलरों द्वारा जारी किया जाएगा और मौजूदा पुराने पंजीकृत वाहन के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी या वाहन निर्माताओं और उनके डीलरों या अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा जारी किया जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली या नियम 126 के तहत अधिकृत कोई भी एजेंसी इस नियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा पंजीकरण को मंजूरी देगी।
हालांकि, नियम 50(5) में राज्य सरकार के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं था। इसलिए, ये गलत व्याख्या की जा रही थी कि मौजूदा पुराने पंजीकृत वाहनों के लिए लाइसेंस प्लेटों को किन्हीं भी अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा जारी किया जा सकता है।
इसे स्पष्ट करने के लिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 640(ई) दिनांक 18 अगस्त, 2022 के जरिए सीएमवीआर, 1989 के नियम 50(5) में संशोधन किया है और “अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों” इन शब्दों को “राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार प्रशासन द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा” से बदल दिया गया है।