उत्तर प्रदेश के 15-खतौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।
क्रम सं. | राज्य का नाम | विधानसभा क्षेत्र संख्या और नाम | कारण |
1. |
उत्तर प्रदेश | 15-खतौली | विधायक श्री विक्रम सिंह अयोग्य घोषित |
उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है:
विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम | |
मतदान कार्यक्रम | कार्यक्रम |
राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि | 10 नवम्बर, 2022
(गुरुवार) |
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 17 नवम्बर, 2022
(गुरुवार) |
नामांकन की जांच की तिथि | 18 नवम्बर, 2022
(शुक्रवार) |
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि | 21 नवम्बर, 2022
(सोमवार) |
मतदान की तारीख | 5 दिसम्बर 2022
(सोमवार) |
मतगणना की तारीख | 8 दिसम्बर 2022
(गुरूवार) |
तारीख जिसके पहले चुनाव संपन्न होना चाहिए | 10 दिसम्बर 2022
(शनिवार) |
- मतदाता सूची
उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची अंततः 5 जनवरी, 2022 को प्रकाशित हुई, जिसमें अर्हक तिथि 01.01.2022 थी और नामांकन की अंतिम तिथि तक इनमें सुधार के साथ इन चुनावों में उपयोग किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपेट
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर होने वाले उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपेट उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।
- मतदाताओं की पहचान
मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई भी मतदान केन्द्र पर दिखाया जा सकता है:
- आधार कार्ड,
- मनरेगा जॉब कार्ड,
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- पैन कार्ड,
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
- भारतीय पासपोर्ट,
- फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज,
- x. केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और
- सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
- आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिसमें चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है, यह आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून 2017 के तहत जारी आंशिक संशोधन के साथ होगी। (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की जरूरत है। एक राजनीतिक दल जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करता है, उसे अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों तथा टेलीविजन चैनलों, दोनों पर तीन मौकों पर प्रकाशित करनी होती है।
आयोग ने अपनी पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि इस निर्दिष्ट अवधि को तीन ब्लॉकों के साथ निम्नलिखित तरीके से तय किया जाएगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो :
- नामांकन वापस लेने की तिथि के पहले 4 दिनों के भीतर।
- अगले 5वें-8वें दिन के बीच।
- 9वें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से पूर्व दूसरे दिन)
(उदाहरण: अगर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहला ब्लॉक महीने की 11 से 14 तारीख के बीच होगा, दूसरा और तीसरा ब्लॉक उस महीने की क्रमशः 15वीं व 18वीं और 19वीं व 22वीं तारीख के बीच होगा।)
यह आवश्यकता 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक है।
यह जानकारी ‘अपने उम्मीदवारों को जानो‘ शीर्षक वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी।
- उपचुनाव के दौरान कोविड संबंधित व्यवस्था
देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा डीएम कानून के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई सलाह का पालन करने का निर्णय किया गया है। उप-चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, पांच-स्तरीय रणनीति, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने पर निरन्तर ध्यान देना चाहिए। जिला मशीनरी को प्रभावी ढंग से कोविड स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और कानूनी/प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू करना चाहिए।
आयोग ने कोविड दिशा निर्देश, अक्टूबर, 2022, 14.10.2022 को जारी किए जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/14492 पर उपलब्ध हैं। आम चुनाव उप-चुनाव से विधान सभा चुनावों-रजि/ के लिए कोविड दिशा-निर्देशों का पालन चुनावों के दौरान किया जाना चाहिए।