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Allahabad High Court’s

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को बताया ‘असंवेदनशील’, आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली,26 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच…
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