सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी चलाने की अनुमति, कोर्ट ने ये समय किया निर्धारित
नई दिल्ली, 11नवंबर। दिवाली के मौके पर अदालत ने आतिशबाजी चलाने की दो घंटे की अनुमति दी है. मुंबई में हाईकोर्ट ने समय निर्धारित कर दिया है. अब दिवाली के दिन रात आठ बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी चलाने की अनुमति दी गई है. बम्बई उच्च न्यायालय ने…
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