वक्फ कानून-सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई पर फैसला आज

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नई दिल्ली,7 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। इस पर CJI संजीव खन्ना ने कहा कि आप वकीलों से कहें कि हमें मेल या पत्र भेजें। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 5 अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) याचिका दायर करेगा।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा, ‘कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की खतरनाक साजिश है। हमारी राज्य इकाइयां भी हाईकोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी।’

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक ने सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी। एक NC विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। NC समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी।

मणिपुर के थोउबल जिले में रविवार को भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकमयुम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी।

बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था- कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था।

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